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Delhi Water Crisis: 'हिमाचल तत्काल छोड़े दिल्ली के लिए पानी' Supreme Court बोला- AAP सरकार रोके पानी की बर्बादी

Delhi में बढ़ते जलसंकट पर SC ने हिमाचल सरकार को दिल्ली में 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही आप सरकार को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

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Delhi Water Crisis: 'हिमाचल तत्काल छोड़े दिल्ली के लिए पानी' Supreme Court बोला- AAP सरकार रोके पानी की बर्बादी
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भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बढ़ते जलसंकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. SC ने हिमाचल सरकार को यमुना नदी में 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि हिमाचल से आ रहे अतिरिक्त पानी उसकी नहरों के जरिये दिल्ली को मिल सके. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से हरियाणा और अपर यमुना रिवर बोर्ड को पानी रिलीज करने से पहले ही जानकारी देने को कहा है. आदेश के बाद हिमाचल कल से ही अतिरिक्त पानी रिलीज करना शुरु कर देगा. 

SC का बड़ा फैसला
दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने SC में याचिका दायर कर मांग की थी कि कोर्ट हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि वो दिल्ली को अतिरिक्त पानी तुंरत रिलीज करें. दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है, पर हरियाणा सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है.


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इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पानी की दिक्कत लोगों के अस्तित्व से जुड़ी दिक्कत है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा है कि हिमाचल दिल्ली को अगर 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो आपको क्या समस्या है? अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश देंगे.

SC ने आप सरकार को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप सरकार सुनिश्चित करें कि पानी की बर्बादी न हो. इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिये गए सुझावों पर अमल किया जाए. सभी पक्षों को इस आदेश पर अमल को लेकर अगले सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है. इश मामले पर सोमवार को SC में अगली सुनवाई होगी. 

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